



Prabhat Times
जालंधर। देश भर में नैशनल हाईवे पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी हाईवे पर नए ढाबे, रेस्तरां खोलने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है।
साथ ही आदेश दिए हैं कि जो भी ढाबे या रेस्तरां पहले से चल रहे हैं, उनकी लाईसेंस प्रक्रिया 30 दिन के भीतर रिव्यू किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश सारे देश में लागू होंगे।
लीड एजेंसी ऑन रोड सेफ्टी, पंजाब द्वारा राज्य के सभी जिला डीसी, पुलिस विभाग और अन्य संबंधित विभागों को पत्र लिख कर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन करने संबंधी पत्र लिखा है।
बता दें कि पिछले दिनो में राजस्थान समेत अन्य कई राज्यों में हाईवे पर भीषण दुर्घटनाएं हुई। जिसमें दर्जनों लोगों की जान चली गई।
हाईवे पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने एक रिट पटीशन पर सुनवाई के पश्चात हाईवेज़ के लिए सख्त आदेश जारी कर दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि हाईवेज़ पर ट्रक, हैवी व्हीकल, इत्यादि के रूकने के लिए बनाई गई जगह पर ही व्हीकल रोके जा सकेंगे।
इसके अतिरिक्त किसी भी हाईवे पर व्हीकल पार्क करने या रूकने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने नैशनल हाईवे अथारिटी को आदेश दिए हैं कि सभी हाईवे पर सर्वे कर अपनी रिपोर्ट 30 दिन के भीतर सबमिट करें।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईवे पर नई ढाबे या रेस्तरां खोलने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अतिरिक्त पहले से चल रहे ढाबों के लाईसैंस रिव्यू करने के आदेश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिए हैं कि सभी राज्यों में जिला स्तर पर हाईवे सर्वेलांस टीमें 30 दिन में गठित की जाएं और सभी सर्वेलांस टीमें 50 किलोमीटर के दायरे में पैट्रोलिंग 24 घण्टे यकीनी बनाया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि हाईवे अथारिटी ये यकीनी बनाए कि हाईवे पर हर 75 किलोमीटर के दायरे में एक एंबूलेंस, क्रेन की सुविधा दी जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी अथारिटी को आदेश दिए हैं कि सभी हाईवे पर एक्सीटेंडल क्रिटिकल एरिया, स्पॉट, इत्यादि चिन्हित करके डिटेलड रिपोर्ट 45 दिन के भीतर सबमिट की जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रालय के आदेश दिए हैं कि इंटरस्टेट हायर कोआर्डीनेशन कमेटियों का गठन किया जाए जो कि वाहन चालकों के लिए ड्राईविंग टाइमिंग की लिमिट सेट करें, सर्वेलांस स्टेंडर्ड पार्किंग, एनफोर्समैंट, पैनल्टी, इत्यादि तय करके रिपोर्ट पेश करें।
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